शिक्षा विभाग ने जारी किया यह बड़ा आदेश, अब ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे सरकारी शिक्षक
बीकानेर। सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब ट्यूशन और कोचिंग सेंटर में पढ़ा नहीं सकेंगे। वे कोचिंग भी नहीं चला सकेंगे। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकारी शिक्षकों की ओर से ट्यूशन और कोचिंग में पढ़ाने के प्रकरण सामने आने के बाद शिक्षा निदेशक ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए 12 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षा सत्र शुरू होते ही सभी सरकारी विषय अध्यापकों को ट्यूशन नहीं पढ़ाने का शपथ पत्र देना होगा। सेवारत शिक्षकों की ओर से प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में पढ़ाने और ट्यूशन करने को शिक्षा विभाग ने गलत माना है। शिक्षक और कार्मिक की ओर से विभाग की स्वीकृति के बिना स्वयं के निजी कोचिंग सेंटर चलाने की शिकायत मिलने के बाद सभी संस्था प्रधानों को ऐसे शिक्षकों को चिह्नित करने के आदेश दिए हैं। वहीं शिकायत मिलने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 तथा राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम-1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं संबंधित डीईओ माध्यमिक को स्कूल के निरीक्षण के दौरान छात्र-छात्राओं से व्यक्तिगत संपर्क कर वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं।
संस्था प्रधान से लेनी होगी अनुमति
शिक्षक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के दो और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के तीन स्टूडेंट्स को शिक्षक ट्यूशन पढ़ा सकेंगे। इसके लिए संबंधित शिक्षक को अपने संस्था प्रधान से अनुमति लेनी होगी। निर्धारित छात्र संख्या से अधिक पर अनुमति नहीं मिलेगी। सभी विषयों का पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो इसके लिए संस्था प्रधान सभी शिक्षकों से हर महीने पढ़ाई गए पाठ्यक्रम की लिखित रिपोर्ट उनसे प्राप्त करेंगे। जो अध्यापक इस संबंध में किसी भी तरह की कोताही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।