बीकानेर: अगर नए साल पर होटल व रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस शराब परोसी तो होगी कार्यवाही
बीकानेर। शार्दी, पार्टी और न्यू ईयर पर बिना लाइसेंस शराब परोसने वाले होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य ठिकानों पर कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए आबकारी विभाग की टीमें गश्त करेंगी और निगरानी रखेंगी। हर साल दिसंबर माह में शादियां और न्यू ईयर पर होटल-ढाबों और हाइवे पर बने फार्म हाउस में बार लाइसेंस लिए बिना ही पार्टियों में शराब परोसी जाती है। इसे देखते हुए मंगलवार को जिला आबकारी अधिकारी रश्मि जैन ने अपने कार्यालय में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, मैरिज हॉल, रिसोर्ट मालिकों के साथ मीटिंग की। आगाह किया गया कि अगर बिना लाइसेंस शराब बेची या परोसी गई तो आबकारी विभाग कार्यवाही करेगा। इसके लिए महकमे की अलग-अलग टीमें गश्त करेंगी और लाइसेंस चैक करेंगी। डीओ जैन ने बताया कि ऐसे आयोजनों के लिए आबकारी विभाग की ओर से अस्थाई लाइसेंस जारी किया जाता है। निर्धारित शुल्क जमा करवाकर होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट या अन्य ठिकानों के मालिक अस्थाई लाइसेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अवैध शराब की बिक्री और सप्लाई करने वालों पर भी नजर रखी जाएगी।