31 अक्टूबर से पहले करवा लें ये काम, मुसीबत के वक्त राजस्थान सरकार देगी 25 लाख रुपए
राज्य सरकार की जनकल्याणकारी फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के बड़े शहरों से लेकर गांव तक हर जरूरतमंद को मिल रहा है। आयुष्मान योजना का अंतर्गत पंजीकृत परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर का लाभ मिल रहा है। योजना में पंजीकृत परिवार प्रदेश के समस्त अधिकृत निजी एवं योजना में पंजीयन से वंचित परिवारों को 31 अक्टूबर 2024 तक पंजीयन कराने पर 1 नवंबर से योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रमाशंकर भारती ने बताया कि जिले योजना में पंजीकृत एवं शेष समस्त वंचित परिवारों से अपील की है कि वे 31 अक्टूबर 2024 तक अपना पंजीकरण करवा लेना चाहिए, ताकि एक नवंबर से योजना का लाभ मिल सके, क्योंकि इसके बाद नियमानुसार तीन माह बाद यानी एक फरवरी, 2025 से लाभ मिल सकेगा।
उन्होंने बताया कि कई बार परिवार का पंजीकरण नहीं होने और बीमारी या दुर्घटना होने की स्थिति से परिवार निशुल्क उपचार से वंचित होना पड़ता है और बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। योजना में पंजीयन करवाने के बाद लाभार्थी को 25 लाख रूपए तक का निशुल्क इलाज मिल सकेगा साथ ही 10 लाख रूपए तक का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा भी निशुल्क मिलेगा।