उप प्रधानाचार्य के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती करने की मांग को लेकर संघ के बैनर तले शिक्षकों ने दिया ज्ञापन

खाजूवाला, राजस्थान शिक्षक संघ युवा के बैनर तले शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी व राजस्व तहसीलदार को देकर उप प्रधानाचार्य के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती करने की मांग की है। साथ आठ सूत्रीय मांगे भी रखी है।

अध्यक्ष अनोपाचंद खीचड़ ने बताया कि ज्ञापन में अवगत करवाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा (राज्य एवं अधीनस्थ) दूसरा संशोधन नियम 2022 के माध्यम से उच्च माध्यमिक विद्यालय में उप प्राचार्य पद सृजित कर उक्त पदों को 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरने का अन्यायपूर्ण प्रावधान किया गया है। जिससे शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों, वरिष्ठ अध्यापकों एवं युवा प्राध्यापकों के शिक्षा विभाग में योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से उच्च पदों पर पहुंचने के अवसर समाप्त हो गए हैं।

ज्ञापन में मांग की गई कि उप प्राचार्य का पद पूर्व के प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय) एल-14 ( ग्रेड पे 5400) के पद को समाप्त कर बनाया गया है, जिस पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती आरपीएससी के माध्यम से होती थी। राज्य सरकार के अन्य विभागों में एल-14 के पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान वर्तमान में लागू है।जबकि शिक्षा विभाग में इससे वंचित करने का निर्णय राज्य द्वारा किया गया है।100 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरने से शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों, वरिष्ठ अध्यापकों एवं नवनियुक्त प्राध्यापकों के सीधी भर्ती के माध्यम से उच्च पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पहुंचने के अवसर समाप्त हो जायेंगे। 100 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरने से शिक्षा को ऊर्जावान, कार्यशील, सृजनशील एवं नावाचारी युवा अधिकारी नहीं मिल पायेंगे।

पूर्व में प्रधानाध्यापक पद पर निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले 5 लाख अध्यापक जो 5 वर्ष का अनुभव रखते थे, वे भी परीक्षा देते थे 100 प्रतिशत पदोन्नति से इनके अवसर समाप्त हो गये। RPSC से 50 प्रतिशत सीधी भर्ती होने पर पे भर्ती सरकार की भूर्तीयों में गिनी जायेगी। इसका सरकार को बहुत अधिक राजनैतिक लाभ होगा। दो वर्ष के प्रावेशनकाल से सरकार को आर्थिक लाभ होगा। राजस्थान के शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों के विभिन्न संगठनों द्वारा विगत कई माह से इस पद पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है और प्रदेश भर के शिक्षक अपने हितों हेतु आंदोलनरत है। अभी हाल में आदेश क्रमांक एसएफ 1 (1) डीओपी / ऐ 11 / 2019 दिनांक 21.09.2022 को राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2019 में संशोधन करके प्रबन्धन पद पर 50 प्रतिशत पर डी. पी. सी. एवं 50 प्रतिशत सीधी भर्ती का प्रावधान सरकार ने किया है। इसी प्रकार वाइस प्रिंसिपल के नियमों में 50 प्रतिशत सीधी भर्ती का प्रावधान सरकार ने किया है। इसी प्रकार वाइस प्रिंसिपल के नियमों में 50 प्रतिशत सीधी भर्ती का प्रावधान किया जाए।
ज्ञापन देते समय खाजूवाला ब्लॉक करें राजस्थान शिक्षा संघ युवा के पदाधिकारी तथा दर्जनों शिक्षक गण मौजूद रहे।