बीकानेर, ‘‘प्रशासन गांवों के संग अभियान‘‘ के दौरान दौसा जिले के मण्डावर क्षेत्र में प्राप्त आवेदनों में से स्वीकृत आवेदनों में पट्टे जारी नहीं होने की जाँच में जो भी अधिकारी या सरपंच दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया विधायकों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गये पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि ‘‘प्रशासन गांवों के संग अभियान‘‘ के दौरान दौसा जिले के मण्डावर कस्बे में आयोजित शिविर में पट्टों के लिए कुल 80 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमे 68 आवेदन निरस्त कर दिये गये थे। उन्होंने बताया कि जो 12 पट्टे स्वीकृत किये गये उनमें 7 विद्युत पट्टे जारी कर दिये गये है।
90 दिन बाद भी शेष रहे 5 पट्टे जारी नहीं करने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जाँच कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि जाँच में सम्बन्धित सरपंच के दोषी पाये जाने पर पंचायतीराज की धारा 38 के नियमों में कार्रवाही की जायेगी तथा किसी अधिकारी के दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाही सुनिश्चित की जायेगी।